Income Tax Notice: आय की गलत जानकारी देने वालों पर आयकर विभाग सख्त, आयकर विभाग ने भेजे नोटिस
Income Tax Notice: आय की गलत जानकारी देने वालों पर आयकर विभाग सख्त, आयकर विभाग ने भेजे नोटिस

Aanpi News, Business Tax
Income Tax Return: आईटीआर में अपनी आय की गलत जानकारी देने वालों पर आयकर विभाग जल्द सख्त कार्रवाई कर सकता है। सीबीडीटी प्रमुख नितिन गुप्ता ने सोमवार को कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर रिटर्न यमें आ की कम या कम रिपोर्टिंग के लिए आयकर विभाग द्वारा ई-सत्यापन के लिए 68,000 मामले उठाए गए हैं।
आय योजना के लिए ई-सत्यापन के तहत, I-T विभाग वित्तीय लेनदेन में विसंगतियों और I-T रिटर्न में दर्ज वार्षिक सूचना विवरण (AIS) के बारे में नोटिस के माध्यम से करदाताओं को सूचित कर रहा है। यदि करदाता ई-सत्यापन नोटिस में वास्तविक विसंगति पाते हैं तो वे स्पष्टीकरण देते हुए विभाग को जवाब दे सकते हैं या अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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68,000 मामलों का सत्यापन किया जाएगा
आयकर विभाग द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन मापदंडों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित लगभग 68,000 मामलों को ई-सत्यापन के लिए चुना गया है। सीबीडीटी प्रमुख नितिन गुप्ता ने कहा कि इनमें से 56 फीसदी मामलों या 35,000 मामलों में करदाता पहले ही संतोषजनक जवाब दे चुका है. आधे से ज्यादा ने या तो नोटिस का जवाब दे दिया है या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर दिया है।
उन्होंने कहा कि अब तक कुल 15 लाख अद्यतन रिटर्न दाखिल किए गए हैं और 1,250 करोड़ रुपये का कर एकत्र किया गया है। हालांकि, 33,000 मामलों में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
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अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च, 2023 तक दाखिल किया जाना है
वित्त वर्ष 2019-20 में अर्जित आय के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं के पास 31 मार्च, 2023 तक का समय है। एक बार जब एक निर्धारिती आईटीआर फाइल करता है, तो उसके मामले को जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए ले जाने की संभावना कम होती है।
नोटिस का जवाब नहीं दिया तो क्या होगा
सीबीडीटी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर आप ई-सत्यापन नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि मामले की जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि करदाताओं को अपने एआईएस की नियमित जांच करनी चाहिए। यदि करदाताओं को कोई बेमेल प्रविष्टि दिखाई देती है तो उन्हें तुरंत किसी आईटी विभाग को सूचित करना होगा।
15 दिन का समय दिया
जब विभाग करदाता को मेल द्वारा ई-सत्यापन के बारे में सूचित करता है, तो करदाता को I-T विभाग से सूचना का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। ई-सत्यापन के तहत किसी विशेष मामले को पूरा करने के लिए सीबीडीटी के पास 90 दिनों की समयावधि है, लेकिन जटिल मामलों में अधिक समय लग सकता है।
आपको बता दें कि ई-सत्यापन योजना को 13 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था और पायलट सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है।