फरीदाबाद: एक जनवरी 2023 से डीजल ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध: डीसी विक्रम सिंह

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फरीदाबाद, डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रदेश के एनसीआर जिलों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल चालित ऑटो रिक्शा पर 01 जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सीएनजी व इलेक्ट्रिक ऑटो का पंजीकरण किया जा रहा है।
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में चलने वाले ऑटो रिक्शा से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश दिया था कि एनसीआर में केवल सीएनजी व इलेक्ट्रिक ऑटो का नया पंजीकरण प्रभावी होगा और 1 जनवरी 2023 से हरियाणा सरकार व्यापक रूप से योजना बनाएं और डीजल को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना सुनिश्चित करेंगी।
आरटीए सचिव जितेन्द्र गहलोत ने कहा कि इन नियमों की पालना करने के लिए एनसीआर तेजी से मोटराइजेशन की चपेट में है और एनसीआर में जनसंख्या वृद्धि और मानवजनित गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए, वाहनों के यातायात और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा परिवहन का एक पसंदीदा किफायती तरीका है, ये पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं। इसलिए एनसीआर में चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नियमों के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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