किसानों को अब मुफ्त में दिए जाएंगे ट्रांसफार्मर, चोरी या खराब होने पर नहीं देना होगा कोई शुल्क, जानिए क्या है योजना

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 जनवरी, 2024 को अधिसूचित एचईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2014 में संशोधन किया गया है।
संशोधन के अनुसार अब प्राकृतिक आपदाओं के कारण ट्रांसफार्मर चोरी या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उसे बदलने या मरम्मत करने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि पहले उपभोक्ता वारंटी के दौरान क्षतिग्रस्त/चोरी होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कीमत का 20 प्रतिशत तथा वारंटी समाप्त होने के बाद उसे बदलने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कीमत का 10 प्रतिशत जमा करवाते थे।
ट्रांसफार्मर बदलने या मरम्मत करने की एवज में किसानों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता था, जिसे देखते हुए सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है, ताकि किसानों पर अतिरिक्त लागत का बोझ न पड़े। इस कदम से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।