RBI Bank: RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लगाया जुर्माना, कंपनी से निकाली सारी हवा!
Feb 3, 2024, 14:35 IST
RBI Bank: पेटीएम के बाद अब रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) पर कार्रवाई की है. रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक नियमों का पालन नहीं करने पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि कुछ दिशानिर्देशों, 2021 के उल्लंघन के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई से नहीं मांगी अनुमति बयान के मुताबिक, नेशनल हाउसिंग बैंक ने 31 मार्च, 2022 को कंपनी की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण किया था। आरबीआई ने कहा कि पुणे की कंपनी ने बदलाव करने के लिए आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली थी। प्रबंधन। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर, तीस प्रतिशत से अधिक निदेशक बदल गये। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। Also Read: Protect milch animals: दुधारू पशुओं में सायनाइड पॉइजनिंग मचा रहा आंतक, ये रहा लक्षण और बचाव का तरीका RBI Bank: याद रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम से कहा था कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के खातों में पैसे डालने पर रोक लग जाएगी. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेटीएम ने मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित पार्टी लेनदेन नियमों सहित कई नियामक नियमों का उल्लंघन किया है। आरबीआई की लगातार चेतावनी के बावजूद पेटीएम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में बैंकिंग नियामक संस्था ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को यह सख्त आदेश दिया। Also Read: Juice For Weight Loss: बढ़ती चर्बी से अगर है परेशान तो जल्द शुरू कर दें इन चार तरह का जूस, हफ्ते भर में मिलेगा परिणाम