रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने समाधान योजना की धीमी प्रगति पर जताई चिंता, कही ये बात

 
रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने समाधान योजना की धीमी प्रगति पर जताई चिंता, कही ये बात

कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के ऋणदाताओं ने समाधान योजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने हिंदुजा समूह की शाखा इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड से आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और 27 मई की समाधान योजना की समय सीमा का पालन करने के लिए कहा है। शुक्रवार को मुंबई में इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (आईआईएचएल) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में, आरकैप के ऋणदाता एक सूत्र ने कहा, कंपनी को उक्त तिथि तक उन्हें 9,650 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।


90 दिन के भीतर समाधान योजना लागू करने के निर्देश
गौरतलब है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), मुंबई ने 27 फरवरी को रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी देते हुए आईआईएचएल को 90 दिनों के भीतर यानी 27 मई तक रिजॉल्यूशन प्लान लागू करने का निर्देश दिया था। आरकैप के ऋणदाताओं को 9,650 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करें। सूत्रों के मुताबिक, ऋणदाताओं ने आरसीएपी समाधान योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि आईआईएचएल को अभी तक समाधान योजना पर बीमा नियामक इरडा से महत्वपूर्ण मंजूरी नहीं मिली है। आईआरडीएआई ने आरकैप के बीमा कारोबार को आईआईएचएल में स्थानांतरित करने के लिए प्रस्तावित कॉर्पोरेट ढांचे पर कई सवाल और चिंताएं उठाई हैं और कंपनी ने अभी तक उन चिंताओं का समाधान नहीं किया है।


आईआरडीए की मंजूरी अहम
रिलायंस कैपिटल यानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के बीमा कारोबार को IIHL में स्थानांतरित करने के लिए IRDAI की मंजूरी महत्वपूर्ण है। आरसीएपी के कारोबार को आईआईएचएल में स्थानांतरित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी भी 17 मई को समाप्त हो रही है। केंद्रीय बैंक ने यह मंजूरी 17 नवंबर को दी थी, जो केवल छह महीने के लिए वैध थी। यदि IIHL समय सीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे नए अनुमोदन के लिए RBI को फिर से आवेदन करना होगा।

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