हरियाणा पुलिस के 5500 पदों पर भर्ती रद्द: हाई कोर्ट ने सरकार को दिया झटका, अनाथ श्रेणी के 1054 अभ्यर्थियों को राहत

  
Punjab Haryana high court ban
Aapni News, Chandigarh

हरियाणा सरकार को पुलिस भर्ती मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। सुनवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर (मेल), सब इंस्पेक्टर (फीमेल), कॉन्स्टेबल (मेल) और कॉन्स्टेबल आईआरबी की भर्ती को रद कर दिया है। इससे भर्ती की दूसरी सूची में शामिल 2413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है। इस भर्ती की सबसे अहम बात यह थी कि इसमें चयन मेरिट के आधार पर होना था किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया था।

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साथ ही ग्रुप D की तर्ज पर वो अभ्यर्थी जिन्होंने ऑरफेन कैटेगरी में मार्क्स क्लेम किए थे, उन सबको 5 नंबर का बेनिफिट देने का फैसला सुनाया है। ऐसे कुल 1054 अभ्यर्थियों की रि स्क्रूटनिंग कंडक्ट की जाएगी। हालांकि नियम पुराने ही थे जिनकी तर्ज पर ग्रुप डी में भर्ती हुई थी।

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हालांकि नियम वही थे जिनकी तर्ज पर ग्रुप D में भर्ती हुई थी। उसमें उन अभ्यर्थियों को भी नंबर दिए गए थे, जिनकी माता जिंदा है। एक क्राइटेरिया को अलग-अलग अप्लाई करने का यह अनूठा मामला सामने आया है।

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41 उम्मीदवारों की याचिका पर फैसला
हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार ने पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन सरकार ने नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। सरकार के इस फैसले से अच्छे अंक लाने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो गया।

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