उद्धव ठाकरे से कहा सुप्रीम कोर्ट ने - आपने स्वयं इस्तीफा दिया, विश्वास मत का सामना नहीं कर सके

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा उध्व ठाकरे से - आपने स्वयं इस्तीफा दे दिया, विश्वास मत का सामना नहीं कर पाये
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिया था और विश्वास मत से हार मान ली तो फिर कैसे उनकी सरकार बहाल की जा सकती है।
शिवसेना में पिछले साल हुए विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को इस मामले पर अच्छी खासी बहस भी देखने को मिली। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करने की मांग पर चर्चा की। अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जब सीएम के तौर पर खुद ही इस्तीफा दे दिया था और विश्वास मत का ही सामना नहीं किया तो फिर कैसे उनकी सरकार बहाल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यदि गवर्नर की गलती भी हो तो भी उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल नहीं की जा सकती।
दरअसल सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे सरकार ने 2016 के अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे का जिक्र किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बनाम तुकी की सरकार को बहाल कर दिया था और उसी स्थिति का आदेश जारी किया था। उद्धव ठाकरे की तरफ का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने 5 जज की टीम से मांग की थी कि तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के आदेश को बहिष्कृत किया जाए, जिससे पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ही गवर्नर के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि शिवसेना की फूट पार्टी का निजी मामला था ।
गवर्नर की गलती फिर भी बहाल नहीं हो सकती सरकार, उद्धव को SC से भी झटका?
इसके आधार पर सरकार का फैसला होना गलत था और राज्यपाल का फैसला राजनीतिक मामले में दखलंदाजी देने जैसा था, जो उन्हें नहीं करना था। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी उद्धव सरकार की पूर्व स्थिति की मांग उठाई। इस पर बेंच ने कहा, 'आपके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए? आपकी सरकार बहाल करनी चाहिए? लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया था। अब कोर्ट से उस सरकार की बहाली की मांग की जा रही है, जिसने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही सत्ता छोड़ दी थी।'
क्या था 2016 का मामला, जिसका उद्धव गुट ने किया जिक्र
अरुणाचल प्रदेश में 2016 में भाजपा के समर्थन से कलिखो फुल सीएम बन गए थे। इसके चलते नाबाम तुकी को पद से हटना पड़ा था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उसने यथास्थिति कायम करने का आदेश दिया और पुरानी सरकार को बहाल करा दिया। इसी की चर्चा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यदि गवर्नर का फैसला गेर क़ानूनी घोषित कर दिया जाए तो फिर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा अर्थहीन हो जाएगा।
9 दिनों तक चला वाद विवाद, दिग्गज वकील देते रहे दलील
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान लगातार 9 दिनों तक उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे समूह की दलीलों को सुना और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान ठाकरे का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत और अमित आनंद तिवारी जैसे दिग्गज वकील मौजूद थे। इसके अलावा शिंदे गुट की तरफ से एनके कौल, महेश जेठमलानी और महिंदर सिंह जैसे वकील वहीं थे।
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