दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले जान लें पीएम किसान योजना का नियम

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किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. ये राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने के अतंराल पर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके भेजे जाते हैं. किसानों के खाते में अब तक 13 किस्तें भेजी जा चुकी है. वहीं, 14वीं किस्त जून के महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है.
क्या दूसरे खेत पर खेती करने वालों मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ
इस योजना के लिए सिर्फ वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो पंजीकृत जमीन पर खेती कर आजीविका कमा रहे. अगर आप पट्टे पर या माता-पिता की जमीन पर खेती करते हैं तो इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के उस जमीन को आपके नाम होना जरूरी है. ऐसे में किसान उस जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री कराकर उस योजना का लाभ उठा सकता है.
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पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ये योग्यताएं जरूरी
इस योजना के लिए वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो सरकारी नौकरी न करते हों. इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को भी पीएम किसान योजना की राशि से वंचित रखा जाता है. अगर आप इन अहर्ताओं को पूरा करते हैं तो योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
बेनेफिशियरी लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.
यहां Farmers Corner के सेक्शन में जाएं और Beneficiary List पर क्लिक करें.
किसान अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करवाएं.
अब Get Report पर क्लिक करें
इसके बाद सामने आई लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.
13वीं किस्त को लेकर किसी भी समस्या के लिए यहां करें कॉल
यहां करें संपर्क
पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा.
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