Panipat: 'लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था तो कम उम्र में शादी इसका समाधान नहीं'

Aapni News, New Delhi
नाबालिग किसी कारणवश किसी के साथ चली गई थी तो इसका समाधान यह नहीं कि उसकी नादान उम्र में शादी कर दी जाए। परिवार के लोग उसे पढ़ाकर लिखकर अच्छे बुरे ही पहचान कराएं। इस तरह नाबालिग की शादी कराना गलत है। यह टिप्पणी चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संदीप चौहान की कोर्ट ने एक नाबालिग की शादी रुकवाने के मामले में सुनवाई करते हुए की। साथ ही उन्होंने नाबालिग की शादी पर रोक लगा दी। परिजनों ने भी कोर्ट में लिखकर दिया कि वे बालिग होने तक उसकी शादी नहीं कराएंगे।
महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि थाना चांदनी बाग क्षेत्र की एक कॉलोनी में शुक्रवार को 17 वर्षीय एक लड़की की शादी की जा रही थी। वह मौके पर पहुंचीं। परिवार के लोग और रिश्तेदार बरात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लड़की के कागज देखे तो वह नाबालिग मिली। उन्होंने शादी रोकने को कहा। इसकी जानकारी बारात को भी लग गई। बरात बीच रास्ते से ही वापस चली गई। बरात दिल्ली के बादली से आ रही थी।
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परिवार के सदस्यों ने बताया कि नाबालिग को पिछले दिनों समुदाय विशेष का एक युवक बहला फुसलाकर ले गया था। इस मामले में थाना चांदनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को बरामद कर लिया था। आरोपी को जेल भेज दिया गया। युवक तीन माह की जेल काटकर अब बाहर आ गया था। परिवार को युवक के हरकत फिर से दोहराने का डर था।
रजनी गुप्ता व पुलिस की टीम घर पर पहुंचीं और कागजों की जांच करने के बाद घर जाने लगी तो परिजनों व रिश्तेदारों ने उसको घेर लिया था। टीम ने उन्हें समझाया। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। रिश्तेदार भी लोक लाज के चलते शादी को सही ठहरा रहे थे। इन सबके बीच टीम ने नाबालिग को रेस्क्यु कर लिया था।
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