पुलिस की इन गाड़ियों पर है पैनी नजर..तैयार रखें कागज! नहीं तो होगा 10,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग और प्रदूषण ने कोहराम मचा रखा है। राष्ट्रीय राजधानी की हवा इतने खराब स्तर पर पहुंच गई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है।

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दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग और प्रदूषण ने कोहराम मचा रखा है। राष्ट्रीय राजधानी की हवा इतने खराब स्तर पर पहुंच गई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 को पार कर गया है। जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है।

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ऐसे में सरकार यहां वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों के PUC सर्टिफिकेट की जांच जोर-शोर से कर रही है।

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पिछले शुक्रवार को पुलिस ने बिना PUC सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और 4,855 वाहनों पर कुल 4.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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इसलिए अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो एक बार जांच लें कि आपके वाहन का PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या नहीं।

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क्योंकि बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक के चालान का प्रावधान है।

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वैध पीयूसी के बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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लेकिन परिवहन विभाग का यह भी कहना है कि अगर चालक पीयूसी सर्टिफिकेट पेश नहीं करता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं।

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PUC सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा पेट्रोल पंपों पर आसानी से उपलब्ध है।

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PUC सर्टिफिकेट कैसे लें:

हर पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए गए हैं। जहां आपको अपने वाहन का प्रदूषण स्तर जांच करवाना होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा।

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इसकी फीस कार के लिए करीब 110 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 80 रुपये है।

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