कोर्ट का आदेश: हरियाणा सरकार खोले शंभू बॉर्डर...शुभकरण की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित हो

 
कोर्ट का आदेश: हरियाणा सरकार खोले शंभू बॉर्डर...शुभकरण की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित हो

फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते मे खुलवाया जाए।

हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण की जांच के लिए हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाने का भी आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के वकील ने दायर की थी जनहित याचिका

हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

शांडिल्य ने बताया कि पांच महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। याचिका में मांग की गई थी कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं। शांडिल्य ने याचिका में पंजाब व हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया है।
एनएचएआई को 108 करोड़ से अधिक का नुकसान

शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 108 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है।

13 फरवरी 2024 को किसान आंदोलन के कारण शंभू टोल प्लॉजा को बंद किया गया था। तब से अभी तक अंबाला लुधियाना राजमार्ग शुरू नहीं हो सका है।

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