दिल्ली की अदालत ने हरियाणा जज पेपर लीक मामले में पूर्व रजिस्ट्रार और महिला मित्र को सुनाई 5-5 साल की सजा, कांग्रेस नेता सहित छह बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने हरियाणा जज पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) बलविंदर शर्मा और उनकी महिला मित्र सुनीता को अदालत ने दोषी करार दिया है।
 
दिल्ली की अदालत ने हरियाणा जज पेपर लीक मामले में पूर्व रजिस्ट्रार और महिला मित्र को सुनाई 5-5 साल की सजा, कांग्रेस नेता सहित छह बरी

Haryana: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने हरियाणा जज पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) बलविंदर शर्मा और उनकी महिला मित्र सुनीता को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, अदालत ने चंडीगढ़ के कांग्रेस नेता सुनील चोपड़ा समेत छह अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

यह मामला साल 2017 में 107 जजों की भर्ती के पेपर लीक से जुड़ा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था।

आरोप के मुताबिक, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पिंजौर निवासी सुमन ने कहा था कि उसने एचसीएस ज्यूडिशियल के लिए आवेदन किया था। परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर भी जॉइन किया। इस दौरान उसकी दोस्ती सुशीला नामक लड़की से हो गई। उसने गलती से याची को एक ऐसी ऑडियो क्लिप भेज दी, जिसमें वह अन्य लड़की से डेढ़ करोड़ में नियुक्ति की बात कर रही थी। जोर देकर पूछने पर पेपर लीक होने की बात पता चली।

सुशीला ने याचिकाकर्ता को छह सवाल भी बताए जो परीक्षा में आए। सुमन ने अपने पति को इसकी जानकारी दी और उसने मामले की शिकायत पुलिस और हाईकोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर दी। इसके बाद रजिस्ट्रार विजिलेंस ने मामले की प्रारंभिक जांच की थी। एसआईटी को सौंपी गई थी जांच।

हरियाणा-राजस्थान सहित देश-विदेश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 👇👇 ज्वाइन करें

Tags

Around the web