Haryana: अवैध कब्जे के आरोप में हरियाणा के सरपंच को पद से हटाने का आदेश- डीसी

नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका खंड के पिनंगवा की ग्राम पंचायत चांडडाका के सरपंच अली मोहम्मद को डीसी ने पद से हटा दिया है। उन पर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप हैं।
 
Haryana: अवैध कब्जे के आरोप में हरियाणा के सरपंच को पद से हटाने का आदेश- डीसी

Haryana: हरियाणा के नूंह जिले में बड़ा प्रशासनिक फैसला

नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका खंड के पिनंगवा की ग्राम पंचायत चांडडाका के सरपंच अली मोहम्मद को डीसी ने पद से हटा दिया है। उन पर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप हैं।

चुनाव के नामांकन के समय से ही उन पर आरोप लग रहे थे। बाद में प्रशासन की ओर से इनकी जांच की गई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद डीसी ने सरपंच को पद से हटाने का फैसला किया है।

डीसी के पत्र क्रमांक नंबर 1891-94 द्वारा ग्राम पंचायत चांडडाका के सरपंच अली मोहम्मद पर ग्राम पंचायत के गैर मुमकिन पहाड़ खसरा नंबर 42 में अवैध रूप से कब्जा कर दुकान बनाने के आरोप को लेकर लंबे समय से जांच चल रही थी।

पुन्हाना के एसडीएम द्वारा भी जांच में मौके की निशानी रिपोर्ट के आधार को मानते हुए सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुआई में भी अवैध कब्जों की पुष्टि मानी गई है। इसके अलावा मौके के अधिकारियों की रिपोर्ट और निशान दही की रिपोर्ट भी संलग्न है।

जिसमें भी सरपंच को कब्जाधारी दर्शाया गया है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका की उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा भी जांच के दौरान सरपंच द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अवैध कब्जा को लेकर जवाबदेही नहीं दी गई।

शिकायतकर्ता युसूफ पुत्र खुशी का निवासी चांडडाका द्वारा फोटो और दस्तावेज पेश किए गए हैं। सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की उन्हें दुकानों में चुनावी कार्यालय बनाया हुआ था।

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जानकारी के मुताबिक 28 मार्च 2024 को भी खंड विकास पंचायत अधिकारी द्वारा भी उक्त पंचायत की जमीन पर कब्जा मुक्त करने के लिए सरपंच को पत्राचार किया गया था।

वहीं गत 30 सितंबर को भी फिरोजपुर झिरका उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान भी सरपंच द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए।

जिसके चलते सभी दस्तावेजों को आधार मानते हुए पंचायत राज्य अधिनियम 1994 की धारा 175(एन) के तहत सरपंच पद के चुनाव नामांकन के समय पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने के कारण अयोग्य करार देते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(3)(b)(c)&(e) के तहत डीसी ने फैसला लिया है।

डीसी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत चांदडाका खंड पिनगवा के सरपंच पद को रिक्त घोषित कर दिया है और खंड विकास पंचायत अधिकारी को बहुमत वाले पांच को जल्द ही रिकॉर्ड सपना की दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

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