Haryana Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि योजना के तहत विशेषकर विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए अब तक 256 महिलाओं को 638.68 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
Haryana Yojana:
योजना के तहत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुटीक, जनरल स्टोर, बेकरी, अचार, खाद्य प्रसंस्करण, ई-रिक्शा, ऑटो जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। ऋण सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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इसके अलावा, महिलाओं को 3 साल के लिए बैंक ब्याज दरों पर 100% या 50,000 रुपये तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण का 10% भुगतान करना होगा। योजना के तहत आवश्यक दस्तावेजों में राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), परियोजना रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि शामिल हैं।
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हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रख रही है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने क्षेत्र में व्यावसायिक स्थिरता हासिल करने में मदद करेगी।