Haryana: जजों के पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक, सरकार ने प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

 
Haryana: जजों के पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक, सरकार ने प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
Haryana: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर सिविल सेवा के न्यायिक शाखा के अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा उत्पन्न करने के लिए हरियाणा सरकार पर प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। Haryana: जजों के पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक, सरकार ने प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया Punjab and Haryana High Court Haryana: साथ ही याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन आदेश दो सप्ताह के भीतर जारी करने का आदेश दिया है. करीब 3 महीने तक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. Aslo Read :  Haryana: जजों की पदोन्नति प्रक्रिया रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार पर प्रति याची 50 हजार जुर्माना ठोका Haryana: याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा न्यायिक शाखा के अधिकारियों ने हरियाणा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 13 पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अधिसूचना न जारी करने को चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील ने बेंच के सामने हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को 12 सितंबर को भेजा गया पत्र पेश किया था. हाई कोर्ट ने इस पत्र की भाषा पर आपत्ति जताई थी. Aslo Read :  Piles Patient Avoid: पाइल्स की समस्या से पीड़ित लोग कभी ना खाएं ये चीजें, रखें परहेज वरना पड़ेगा भुगतना Haryana: पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट ने प्रमोशन का फैसला लेने से पहले सरकार से सलाह नहीं ली. सरकार ने बिना परामर्श के प्रमोशन की अनुशंसा को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय से कानूनी राय मांगी थी. इस राय के बाद ही 13 हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) अधिकारियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) के पद पर पदोन्नति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया। Haryana: जजों के पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक, सरकार ने प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया punjab and haryana high court Haryana: पदोन्नति के लिए सरकार को नाम भेजते समय संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम 2007 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने पत्र लिखने वाले संयुक्त सचिव को तलब किया था.
Haryana:  प्रशासनिक स्तर पर सरकार और हाईकोर्ट आमने-सामने थे
Haryana: कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार किसी और के लिए यह केस लड़ रही है. इस पदोन्नति प्रक्रिया में जो कुछ हमसे चूक गया वह किसे पसंद है? Also Read: Dhan Mandi Bhav 20 December 2023: धान के भाव में आई तेजी, देखें आज के ताजा भाव
Haryana: इस पत्र को लेकर हरियाणा सरकार और हाईकोर्ट आमने-सामने आ गए.
Haryana: इसके बाद मामले की रोजाना सुनवाई हुई और सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब हाईकोर्ट ने न्यायिक शाखा के अधिकारियों की याचिका स्वीकार कर उन्हें प्रमोशन देने का आदेश दिया है. हालांकि, इस मामले में विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है. Also Read: Lifestyle: रात को सोने से पहले जरूर करें ये 3 काम, हमेशा खुश रहेगी आपकी पत्नी

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