Haryana: जजों के पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक, सरकार ने प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
Dec 21, 2023, 10:47 IST
Haryana: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर सिविल सेवा के न्यायिक शाखा के अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा उत्पन्न करने के लिए हरियाणा सरकार पर प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। Punjab and Haryana High Court Haryana: साथ ही याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन आदेश दो सप्ताह के भीतर जारी करने का आदेश दिया है. करीब 3 महीने तक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. Aslo Read : Haryana: जजों की पदोन्नति प्रक्रिया रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार पर प्रति याची 50 हजार जुर्माना ठोका Haryana: याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा न्यायिक शाखा के अधिकारियों ने हरियाणा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 13 पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अधिसूचना न जारी करने को चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील ने बेंच के सामने हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को 12 सितंबर को भेजा गया पत्र पेश किया था. हाई कोर्ट ने इस पत्र की भाषा पर आपत्ति जताई थी. Aslo Read : Piles Patient Avoid: पाइल्स की समस्या से पीड़ित लोग कभी ना खाएं ये चीजें, रखें परहेज वरना पड़ेगा भुगतना Haryana: पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट ने प्रमोशन का फैसला लेने से पहले सरकार से सलाह नहीं ली. सरकार ने बिना परामर्श के प्रमोशन की अनुशंसा को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय से कानूनी राय मांगी थी. इस राय के बाद ही 13 हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) अधिकारियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) के पद पर पदोन्नति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया। punjab and haryana high court Haryana: पदोन्नति के लिए सरकार को नाम भेजते समय संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम 2007 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने पत्र लिखने वाले संयुक्त सचिव को तलब किया था.