Haryana: कुरूक्षेत्र में हत्या के मामले में बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

Haryana: कुरूक्षेत्र में हत्या के मामले में बड़ा फैसला: फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
मामले की पृष्ठभूमि
कुरूक्षेत्र जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 24 मार्च 2021 को तिगरी खालसा में हुआ था, जहां परिवार पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था।
हमले की घटना
पीड़ित बिट्टू ने पुलिस को बताया कि आरोपी फूल सिंह और उसका पुत्र महाबीर उनके घर में घुसकर परिवार पर हमला करने लगे। बीच-बचाव करने आई उनकी माता बिमला देवी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अदालत का फैसला
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने "ब्रूटल फोर्स" का उपयोग किया और माता बिमला देवी की हत्या की। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
सजा का विवरण
- आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना (आईपीसी धारा 302)
- 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना (आईपीसी धारा 460)
- 1 साल कठोर कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना (आईपीसी धारा 506)
निष्कर्ष
कुरूक्षेत्र अदालत का यह फैसला न्याय की जीत है। पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में एक संदेश गया है कि अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी।