Haryana: बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में लगाई कड़ी फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को उनकी याचिका पर फटकार लगाई है। जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की थी।
 
Haryana: बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में लगाई कड़ी फटकार

Haryana: दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को उनकी याचिका पर फटकार लगाई है। जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दायर याचिका पर सवाल उठाए।

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। अगर आप आरोप पर आदेश रद्द करना चाहते थे, तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाए तो यह एक छिपी हुई प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है।''

बृज भूषण शरण सिंह के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा था, उन्होंने दावा किया कि जिन पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए हैं, वे केवल उन्हें डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे।

अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले को खारिज करने के लिए सभी तर्कों के साथ एक संक्षिप्त नोट तैयार करने के लिए बृज भूषण शरण सिंह के वकील को दो सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी।

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