Haryana Election: आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक करना होगी जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक पार्टियों को भी अपने उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी।
 
Haryana Election: आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक करना होगी जानकारी
Haryana: हरियाणा विधानसभा चुनाव: उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों में, उम्मीदवारों को अपने नाम पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह जानकारी समाचार-पत्रों में प्रकाशित करनी आवश्यक होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक पार्टियों को भी अपने उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी।
आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान तीन बार राष्ट्रीय व लोकल समाचार पत्रों व अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी प्रकाशित करनी होगी। इसके अलावा, उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को सौंपनी होगी।
ऐसा न करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत नियम मौजूद हैं, जिनका नामांकन करने वाले नागरिकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

Tags

Around the web