हरियाणा सरकार को High Court से बडा झटका, हरियाणा के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिल पाएगा 75% आरक्षण.

 
हरियाणा सरकार को High Court से बडा झटका, हरियाणा के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिल पाएगा 75% आरक्षण.
Aapni News, Haryana: हरियाणा की खट्टर सरकार को High Court से बड़ा झटका लगा है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया. हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक माना और कहा कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक है और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन है। दरअसल, औद्योगिक संस्थाओं ने हरियाणा सरकार की इस नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें कहा गया कि हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहती है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कारण, निजी क्षेत्र की नौकरियाँ पूरी तरह कौशल और विश्लेषणात्मक मिश्रण पर आधारित होती हैं। जो कर्मचारी भारत के नागरिक हैं उनका दृष्टिकोण यह है कि उन्हें अपनी शिक्षा के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी पाने का संवैधानिक अधिकार है। Also Read: Relationship Tips: लाइफ पार्टनर चुनते समय लोग करते हैं ये गलतियां, अरेंज मैरिज वाले रखें विशेष ध्यान आपको बता दें कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के कानून की अधिसूचना 2021 में जारी की गई थी. हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी से लागू किया गया था. इसका नोटिफिकेशन 2021 में ही जारी कर दिया गया था. इस कानून के 10 साल तक प्रभावी रहने की बात कही गई थी. यह भी कहा गया कि स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट मिलेगी. साथ ही आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को कहा गया.

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