हरियाणा में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न मामले में कमेटी हुई गठितः 2 IAS अफसरों को दी जिम्मेदारी, अमनीत पी कुमार को बनाया गया अध्यक्ष

हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न शिकायतों की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय ने पत्र जारी किया है। आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को समिति का अध्यक्ष-पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इस समिति में एक अन्य आईएएस अधिकारी जे गणेशन, अतिरिक्त महाधिवक्ता शुभ्रा सिंह, अवर सचिव दीपाली मलिक और पंजाब विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की अध्यक्ष उपनीत कौर मंगत को सदस्य बनाया गया है। पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष तक समिति में कार्य करेंगे। समिति की रिपोर्ट ही जांच रिपोर्ट होगी
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति को "हरियाणा सिविल सेवा" (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकारी माना जाएगा।
समिति की रिपोर्ट ही जांच रिपोर्ट मानी जाएगी। अनुशासन प्राधिकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। समिति पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।