Haryana: प्रमोशन में आरक्षण पर हरियाणा सरकार को HC का बड़ा झटका, अनुसूचित जाति कोटे पर रोक

 
Haryana: प्रमोशन में आरक्षण पर हरियाणा सरकार को HC का बड़ा झटका, अनुसूचित जाति कोटे पर रोक
Haryana: एक महीने से अधिक समय बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने हरियाणा राज्य को अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के निर्देशों के अनुसार पदोन्नति के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पीठ ने आज रोक लगाने का आदेश दिया. Haryana:  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय करते हुए कहा, "इस बीच, कोई और पदोन्नति नहीं की जाएगी।" खंडपीठ ने राज्य के वकील की प्रार्थना स्वीकार करते हुए राज्य को अदालत की सहायता करने का एक और अवसर भी दिया। Also Read: Crops cure fog: इन फसलों के लिए रामबाण है कोहरा, जमकर करेगा फायदा Haryana: प्रमोशन में आरक्षण पर हरियाणा सरकार को HC का बड़ा झटका, अनुसूचित जाति कोटे पर रोक Haryana:  एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 7 अक्टूबर 2023 को लागू निर्देशों के अनुसार पदोन्नति उन रिट याचिकाओं में निर्णय के अधीन होगी। जिसके तहत मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा को निर्देश दिए थे. सरकारी विभाग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे. Haryana:  ग्रुप ए और बी पदों के सभी संवर्गों में प्रमोशनल कोटे के स्वीकृत पदों के 20 फीसदी तक आरक्षण दिया जाना था. कमलजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चार आधारों पर निर्देशों को चुनौती दी थी।
Haryana: प्रमोशन में आरक्षण पर हरियाणा सरकार को HC का बड़ा झटका, अनुसूचित जाति कोटे पर रोक
Haryana: आरक्षण
Haryana:  जिसमें यह तर्क भी शामिल था कि आरक्षण प्रदान करने के लिए राय तैयार करने से पहले राज्य सरकार को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आकलन करने के लिए एक अभ्यास करना होगा। यह प्रत्येक कैडर के लिए अलग-अलग किया जाना था, न कि पदों के समूह के लिए। Also Read: Haryana: हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अब नहीं बन पाएंगे आईपीएस, मुख्य सचिव ने लौटाई फाइल, जानिएं पूरा मामला

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