Haryana: हरियाणा में बिल्डिंग बनाने के लिए नए नियम लागू, चार मंजिला मकान वालों को 60 दिन की छूट...
Haryana News: हरियाणा में कई मंजिला घर बनाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं। तो आपके लिए नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाल ही में निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए हरियाणा डिस्ट्रिक्ट और टाउन प्लानिंग के ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
अधिकारियों के अनुसार, एसओपी के अंतर्गत संपत्ति मालिकों को हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत 60 दिनों के भीतर आदिभोग प्रणाम पत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसके अलावा जल्द ही चार मंजिली इमारत की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
2 जुलाई को जारी किए गए नियम और शर्तों के तहत स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण की अनुमति दी गई है। 10 मी या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित इमारत के लिए मानचित्र अनुमोदन की अनुमति प्रदान की जाएगी।
जिससे निर्माण कार्य को मनीकृत करने और बिल्डिंग कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा।
जिन्होंने पहले घर बना लिए उनके लिए
वहीं जिन निवासियों ने बिना पंजीकृत योजना के पहले ही चार मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया उन्हें 60 दिनों के भीतर ओसी के लिए आवेदन करना होगा।
डीटीसीपी DTCP के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एसओपी में आवेदन की ज़रूरतें पड़ोसी की सहमति बेसमेंट निर्माण नियम और दस्तावेज सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है।
क्या कहते हैं रियल स्टेट एक्सपर्ट
सिगनेचर ग्लोबल लिमिटेड के फाउंडर और अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि हम हरियाणा सरकार द्वारा स्टिल्ट.प्लस.फोर नीति के नियमों को तुरंत लागू करने का स्वागत करते हैं। यह नीति गुरुग्राम में बिल्डरों और घर खरीदने वालों के लिए नए अवसर लाएगी।
प्रति प्लांट चार स्वतंत्र यूनिट की अनुमति देखकर यह नीति हरियाणा बिल्डिंग नियमों का पालन करते हुए स्थान का बेहतर स्थान सुनिश्चित करेगी। जिसे संपत्ति की कीमत बढ़ेगी शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। और लोगों का जीवन बेहतर होगा।
वहीं अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्टिल्ट.प्लस.चार मंजिल निर्माण की अनुमति देने का निर्णय न केवल लोगों के सपनों को पूरा करेगा। बल्कि यह अफोर्डेबल हाउसिंग प्लॉट्स के लिए भी उत्प्रेरक का काम करेगा।
16 महीने के प्रतिबंध के बाद यह मंजूरी हाउसिंग डिमांड को पूरा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

