Haryana News: हरियाणा की बेटियों को मिलेगी 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन! जानिए क्या है योजना और जरूरी दस्तावेज?

हरियाणा सरकार की खबर: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि आम लोगों को लाभ मिल सके, इसी कड़ी में हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा बेटियों को पेंशन देने के लिए एक योजना शुरू की गई है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं,
 
Haryana News: हरियाणा की बेटियों को मिलेगी 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन! जानिए क्या है योजना और जरूरी दस्तावेज?

हरियाणा सरकार की खबर: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि आम लोगों को लाभ मिल सके, इसी कड़ी में हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा बेटियों को पेंशन देने के लिए एक योजना शुरू की गई है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं,

उन्हें 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि राज्य के जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है, इसके लिए परिवार को माता या पिता के 45वें जन्मदिन से 60 वर्ष की आयु तक 15 वर्षों के लिए पंजीकृत किया जाता है, 60 वर्ष की आयु के बाद इसे वृद्धावस्था पेंशन में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

ध्यान देने योग्य बातें:-

आपको बता दें कि इस योजना में जो भी राशि होगी, वह माता के बैंक खाते में ही जाती है। वहीं, अगर माता जीवित नहीं है, तो यह लाभ पिता को दिया जाता है, इस योजना के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चे प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में न हों, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकेदार न हों, माता-पिता को कोई पेंशन न मिलती हो।

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ये दस्तावेज हैं जरूरी:-

आपको बता दें कि आवेदन के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के लिए स्कूल प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो युक्त मतदाता सूची में से कोई एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि।

ऐसे करें आवेदन:-

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें और उसे भरने के बाद आवेदन पत्र में बताए गए अधिकारी से फॉर्म को सत्यापित कराएं, इसके बाद आवेदन पत्र को संबंधित दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जमा कराएं।

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