Haryana News: हरियाणा के युवाओं के लिए GOOD NEWS , सरकार ने दिया ये बड़ा आश्वासन

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को अतिरिक्त 5 अंक दिए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा की भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई जानकारी साझा की है।
 
Haryana News: हरियाणा के युवाओं के लिए GOOD NEWS , सरकार ने दिया ये बड़ा आश्वासन

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को अतिरिक्त 5 अंक दिए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा की भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई जानकारी साझा की है।

सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है: सैनी

सीएम सैनी ने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत जिन युवाओं को नौकरी मिली है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है। हरियाणा भाजपा सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। इसके तहत जिन हजारों युवाओं को नौकरी मिली है, सरकार पूरी तरह से उनके साथ है।

सरकार उठाएगी यह कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीईटी परीक्षा पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ओछी राजनीति करने पर तुली हुई है। हम विधानसभा में रिव्यू पिटीशन या बिल लाकर इसे कायम रखेंगे। कांग्रेस सीईटी पर भ्रम फैलाकर युवाओं का ध्यान भटका रही है। हमारी सरकार ने ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। जबकि कांग्रेस राज में पैसे लेकर नौकरियां बेची जाती थीं।

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क्या है CET?

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उन अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त 5 अंक देने का फैसला किया था, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। ऐसे परिवार के आवेदक को इन 5 अंकों का लाभ दिया गया। यह लाभ परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के आधार पर दिया जा रहा था।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण वर्ष 2023 में जारी ग्रुप सी और डी में नियुक्ति पाने वाले 23 हजार युवाओं को दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर वे पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्हें नियुक्ति भी भर्ती वाले वर्ष में ही दी गई थी।

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