Haryana News: हरियाणा बिजली विभाग अब देगा ये सेवाएं, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना
Dec 2, 2023, 12:28 IST
Haryana News: हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की 21 सेवाओं को भी सेवा के अधिकार के दायरे में ला दिया है। अब विभाग को तय समय में ये सेवाएं मुहैया करानी होंगी। इसके साथ ही सरकार ने इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी और प्रथम एवं द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तय कर दिए हैं. यदि द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी उपभोक्ता को समय पर सेवा नहीं दे पाता है तो मामला हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास जाएगा। Also Read: Subsidy: पावर स्प्रेयर पर मिल रही है 50 फीसदी सब्सिडी, यहां करें अप्लाई Haryana: सरकार पहले ही सरकारी विभागों की 655 सेवाओं को सेवा के अधिकार के तहत अधिसूचित कर चुकी है। इन सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के वेतन से जुर्माना लिया जाता है. हाल ही में आयोग ने समालखा के सेनेटरी इंस्पेक्टर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.