Haryana News: हरियाणा बिजली विभाग अब देगा ये सेवाएं, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना

 
Haryana News: हरियाणा बिजली विभाग अब देगा ये सेवाएं, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना
Haryana News: हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की 21 सेवाओं को भी सेवा के अधिकार के दायरे में ला दिया है। अब विभाग को तय समय में ये सेवाएं मुहैया करानी होंगी। इसके साथ ही सरकार ने इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी और प्रथम एवं द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तय कर दिए हैं. यदि द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी उपभोक्ता को समय पर सेवा नहीं दे पाता है तो मामला हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास जाएगा। Also Read: Subsidy: पावर स्प्रेयर पर मिल रही है 50 फीसदी सब्सिडी, यहां करें अप्लाई Haryana: सरकार पहले ही सरकारी विभागों की 655 सेवाओं को सेवा के अधिकार के तहत अधिसूचित कर चुकी है। इन सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के वेतन से जुर्माना लिया जाता है. हाल ही में आयोग ने समालखा के सेनेटरी इंस्पेक्टर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
Haryana: इतने समय में काम पूरा करना होगा
चार घंटे: शहरों में फ़्यूज़ कॉल, वोल्टेज वृद्धि या अनिर्धारित लोड शेडिंग। छह घंटे: शहरों में अवैतनिक बिजली कटौती के बाद कनेक्शन। आठ घंटे: ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन (शहरी) और वोल्टेज वृद्धि-घटना (ग्रामीण) Also Read: Haryana: इन लोगों को हरियाणा सरकार का खास तोहफा, मिलेंगे 25 लाख रुपये…. Haryana: 12 घंटे: टूटे पोल के कारण ओवरहेड ब्रेकडाउन (शहरी) और भुगतान न करने के कारण बिजली कटौती के बाद कनेक्शन (ग्रामीण)। 16 घंटे: ग्रामीण इलाकों में फ्यूज कॉल और ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन। 24 घंटे : शहरी क्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर खराब। Haryana News: हरियाणा बिजली विभाग अब देगा ये सेवाएं, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना Haryana: 48 घंटों के भीतर: ओवरहेड ब्रेकडाउन और वितरण ट्रांसफार्मर विफलता (ग्रामीण), टूटे पोल के कारण भूमिगत केबल ब्रेकडाउन (शहरी और ग्रामीण)। तीन दिन : मीटर प्रशिक्षण, खराब मीटर व जले मीटर बदलना (शहरी) सात दिन: गलत बिल या बिल न आना, ग्रामीण क्षेत्र में खराब मीटर बदलना। 21 दिनों में: लोड में कमी (पूर्ण आवेदन के बाद)

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