Haryana News: हरियाणा में इस जगह धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
Haryana: जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन शक्ति सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए राजकीय पीजी नेहरू महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।
जारी आदेश में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और बादली विधानसभा के अनुसार राजकीय पीजी नेहरू महाविद्यालय परिसर में अलग-अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। मतगणना से संबंधित ईवीएम और दस्तावेजों की सुरक्षा के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि यहां आसपास कोई असामाजिक तत्व नजर न आए।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्ट्रांग रूम के 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि मतगणना की घोषणा होने तक राजकीय पीजी नेहरू महाविद्यालय एवं लघु सचिवालय झज्जर की 300 मीटर की परिधि में घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, गंडासा, कृपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, डंडा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

