Hit and Run Law: हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने हिट-एंड-रन कानून के विरोध में बुधवार को राज्य भर में रोडवेज बस कर्मचारियों द्वारा दो घंटे के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
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सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक सभी डिपो पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। कानून रद्द करने के लिए महाप्रबंधक के माध्यम से गृह मंत्रालय को भी ज्ञापन भेजा जाएगा।
Hit and Run Law:रोडवेज चालकों व कर्मचारियों में भारी आक्रोश
-हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (एचआरडब्ल्यूयू) के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र दिनोद और महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले ड्राइवरों पर सरकार 7 लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल की सजा देगी - इससे ड्राइवरों और कर्मचारियों में काफी गुस्सा है।
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हरियाणा रोडवेज में हजारों ड्राइवर कार्यरत हैं जो दिन-रात लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना 10 से 12 घंटे तक बसें चलाते हैं। तमाम सावधानियों के बावजूद दुर्घटनाएं होने की संभावना है। नया कानून वाहन चालकों के लिए कई परेशानियां खड़ी कर देगा.