दिवाली पर कितने देर तक जला सकते हैं पटाखे, जानें गाइडलाइंस में क्या है

हरियाणा में दिवाली पर पटाखे जलाने के नियम और समय सीमा की जानकारी निम्नलिखित है:
हरियाणा सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए समय सीमा तय की है:
- सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है।
- इस समय के अलावा पटाखे जलाना अवैध होगा और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं:
- केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से पटाखे खरीदने की सलाह दी जाती है।
- ग्रीन पटाखे ही खरीदने और जलाने की सलाह दी जाती है, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
- पटाखों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकता है।
- पटाखों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और बच्चों की देखरेख में पटाखे जलाने चाहिए।
यह जानकारी हरियाणा सरकार के आदेश और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों के आधार पर दी गई है।