5 साल बाद मिला इंसाफ, देवर-भाभी ने मिलकर किया था कत्ल: देखें पूरा मामला

 
5 साल बाद मिला इंसाफ, देवर-भाभी ने मिलकर किया था कत्ल: देखें पूरा मामला

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि एक महिला ने अपने चचेरे देवर की मदद से अपने पति की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायालय में न्यायाधीश तरुण सिंघल ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नवंबर 2019 में हुई इस हत्या के लिए महिला और उसके पति के चचेरे भाई को दोषी ठहराया गया है। पुलिस के मुताबिक, संदीप को सीही गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाली सड़क पर गोली मारी गई थी। उन्होंने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संदीप के भाई ने अपनी शिकायत में उसकी पत्नी ज्योति और सचिन पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद सेक्टर 37 थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किए। इस दौरान कई लोगों की गवाही भी हुई। शुक्रवार को अपर जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

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