Rohtak: CM सैनी ने बांटे 30-30 गज के प्लॉट, 6 महीने के अंदर जमा कराने होंगे एक लाख रुपए

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए। इसके लिए रोहतक शहर से 1500 और झज्जर, जुलाना, गोहाना, सफीदों और रेवाड़ी शहर से करीब 350 लोगों को फोन करके बुलाया गया था। नियमों के तहत मालिक 10 साल तक न तो प्लाट बेच सकेगा और न ही उसे लीज पर दे सकेगा। अगर वह इसे बेचता है तो तीन साल बाद उसे सरकार से मिली सब्सिडी ब्याज सहित लौटानी होगी।
 
Rohtak: CM सैनी ने बांटे 30-30 गज के प्लॉट,  6 महीने के अंदर जमा कराने होंगे एक लाख रुपए

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए। इसके लिए रोहतक शहर से 1500 और झज्जर, जुलाना, गोहाना, सफीदों और रेवाड़ी शहर से करीब 350 लोगों को फोन करके बुलाया गया था। नियमों के तहत मालिक 10 साल तक न तो प्लाट बेच सकेगा और न ही उसे लीज पर दे सकेगा। अगर वह इसे बेचता है तो तीन साल बाद उसे सरकार से मिली सब्सिडी ब्याज सहित लौटानी होगी।

प्रदेश सरकार ने फरवरी में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट देने का फैसला लिया था। सोमवार को प्रदेश के 14 शहरों में प्लाटों का कंप्यूटर से ड्रा निकाला गया। इसमें रोहतक शहर के 3070 लाभार्थियों को प्लाट दिए गए हैं, उन्हें हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की ओर से मैसेज भेजकर सूचित किया गया है। लोग रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ओटीपी भरकर सीएचसी सेंटर से भी आवंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

छह माह में जमा करने होंगे एक लाख रुपए
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने एक मरला यानी 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए हैं। इसके लिए लाभार्थी को एक-एक लाख रुपए जमा करने होंगे। इसमें से 10 हजार रुपए जमा हो चुके हैं। आवंटन पत्र मिलने के एक माह के अंदर 10 हजार रुपए जमा कराने होंगे। शेष 80 हजार रुपए छह माह के अंदर किस्तों में जमा कराए जा सकेंगे।

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ये हैं नियम व शर्तें

पीपीपी सिस्टम के तहत सत्यापित प्रोविजनल आवंटन पत्र मान्य है।

आवंटन पत्र मिलने के एक माह के अंदर 10 हजार रुपए जमा कराने होंगे, शेष छह माह के अंदर किस्तों में चुकाने होंगे।

प्लॉट मिलने के एक माह के अंदर मकान का निर्माण शुरू कराना होगा। इसे दो साल के अंदर पूरा करना अनिवार्य है।
प्लॉट का उपयोग सिर्फ आवास के लिए किया जा सकेगा। प्लॉट मिलने के बाद 10 साल तक प्लॉट को न तो लीज पर दिया जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा।

आप प्लॉट को गिरवी रखकर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से होम लोन ले सकते हैं।

प्लॉट मिलने के तीन साल बाद लाभार्थी सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को ब्याज सहित वापस करके उसे खुले बाजार में बेच सकता है।

प्लॉट मालिक की मृत्यु के बाद नियमानुसार उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसे प्राप्त करेगा।

आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन होने पर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग सुनवाई करके प्लॉट पर कब्जा ले सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट पर मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।

घर बनाने के लिए कम ब्याज पर 6 लाख रुपये तक का होम लोन लिया जा सकता है।

पूरी राशि जमा होने के बाद ही विभाग प्लॉट पर कब्जा देगा।

नोट: ऑनलाइन आवंटन पत्र के साथ नियम व शर्तें बताई गई हैं, जिन्हें ऑनलाइन निकाला जा सकता है।

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