Sirsa CDLU: सिरसा यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर को HC से बडी राहत, VC पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन हाईकोर्ट के फैसले से पहले कोई फैसला नहीं ले सकेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर इस संबंध में आदेश दिए हैं।
 
Sirsa CDLU: सिरसा यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर को HC से बडी राहत, VC पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

Sirsa News: चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU के वाइस चांसलर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन हाईकोर्ट के फैसले से पहले कोई फैसला नहीं ले सकेगा।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर इस संबंध में आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।

यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:

- यौन उत्पीड़न का आरोप: सीडीएलयू CDLU की एक महिला सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर ने 7 फरवरी 2024 को सीडीएलयू के वाइस चांसलर प्रो अजमेर मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
- पुलिस जांच: पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उक्त महिला प्रोफेसर आरोपी वीसी के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई है।

- विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई: विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त महिला प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया।

- हाईकोर्ट का नोटिस: पुलिस की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट उक्त महिला प्रोफेसर ने सिरसा कोर्ट में आरोपी वाइस चांसलर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर कर दी और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीडीएलयू प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर की।

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- अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।

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