सिरसा में ससुर की हत्या के दोषी दामाद को आजीवन कारावास

 
सिरसा में ससुर की हत्या के दोषी दामाद को आजीवन कारावास
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दामाद और उसके पांच अन्य साथियों को ससुर की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिसंबर 2018 में हिसार जिले के उकलाना के सूरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर ऐलनाबाद निवासी सुभाष का अपहरण कर लिया और गला दबाकर हत्या कर दी और टोहाना के बलियाला हेड पर फेंक दिया। ऐलनाबाद थाने में सूरज समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जिसमें हिसार के हरिता गांव का संदीप और बिठमरा के मंदीप, सिद्धांत और हसीन शामिल हैं।

5 साल तक चली कार्यवाही के बाद 7 मई को कोर्ट ने उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. मंगलवार को कोर्ट ने सूरज, मंदीप, सिद्धांत, हसीन को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई और दूसरे दोषी संदीप को धारा 364 के तहत 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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