सिरसा में बिजली निगम में ALM के पद पर 10 साल तक फर्जी सर्टिफिकेट पर की नौकरी, अब 45 लाख रूपये वेतन की होगी रिक्वरी

हरियाणा के सिरसा में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में एएलएम की नौकरी पाने वाले एक युवक के खिलाफ बड़ागुढ़ा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक हिसार जिले के गांव किनाला का रहने वाला है। पुलिस ने यह कार्रवाई कार्यकारी अभियंता सिटी डिवीजन सिरसा की शिकायत पर की है।
 
सिरसा में बिजली निगम में ALM के पद पर 10 साल तक फर्जी सर्टिफिकेट पर की नौकरी, अब 45 लाख रूपये वेतन की होगी रिक्वरी

हरियाणा के सिरसा में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में एएलएम की नौकरी पाने वाले एक युवक के खिलाफ बड़ागुढ़ा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक हिसार जिले के गांव किनाला का रहने वाला है। पुलिस ने यह कार्रवाई कार्यकारी अभियंता सिटी डिवीजन सिरसा की शिकायत पर की है।

जानकारी के अनुसार एचएसएससी हरियाणा पंचकूला ने वर्ष 2011 में एएलएम के पद के लिए भर्ती निकाली थी। हिसार जिले के गांव किनाला निवासी कुलदीप सिंह पुत्र टेक चंद का चयन सहायक लाइनमैन (एएलएम) के पद पर हुआ था। बिजली निगम की ओर से चयन पत्र इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि आपके चरित्र व शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के दस्तावेजों का समय रहते सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल तथ्य रिपोर्ट किया जाता है तो बिना किसी नोटिस के सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

कुलदीप ने 26 जनवरी 2012 को एसडीओ पंजुआना के अधीन सिटी डिवीजन में एएलएम के पद पर कार्यभार संभाला था। निगम की ओर से उसकी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी को भेजे गए थे। राजकीय आईटीआई पादु नगर कानपुर के प्रधानाचार्य ने 22 फरवरी 2023 को अवगत कराया कि इस संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

हरियाणा-राजस्थान सहित देश-विदेश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 👇👇 ज्वाइन करें

बताया गया कि रोल नंबर 065718 ने अगस्त 2006 से जुलाई 2008 तक अपने द्वारा सत्यापित अभिलेखों के अनुसार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण नहीं लिया। कुलदीप का प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर विद्युत निगम ने 17 फरवरी 2023 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। कुलदीप ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी में रहते हुए निगम से 45 लाख 37 हजार 77 रुपये वेतन प्राप्त किया। विद्युत निगम अब उक्त धनराशि की रिकवरी करेगा।

 जांच अधिकारी मदन का कहना है कि विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता की तहरीर पर आरोपी कुलदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Tags

Around the web

News Hub
Icon