Ban on Reservation: प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई तक नहीं मिलेगा कोई प्रमोशन
Jan 16, 2024, 09:37 IST

Ban on Reservation: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है. हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बीच कोई और प्रमोशन नहीं किया जाएगा. Also Read: Yamunanagar Crime News: तेल डालकर बहु की हत्या करने वाली मां-बेटी 9 साल बाद गिरफ्तार Ban on Reservation: हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य परिषद के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सरकार को कोर्ट की सहायता करने का एक और मौका भी दिया. हाई कोर्ट ने यह निर्देश कमलजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अपील पर दिया है.
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Ban on Reservation: ये था हरियाणा सरकार का फैसला
Ban on Reservation: एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 7 अक्टूबर, 2023 को लागू निर्देशों के अनुसार पदोन्नति उन रिट याचिकाओं में निर्णय के अधीन होगी, जिनके तहत मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा को निर्देश दिए थे। सरकारी विभाग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे. ग्रुप ए और बी पदों के सभी संवर्गों में प्रमोशनल कोटे के स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाना था। Also Read: weather news: ठंड और शीतलहर के साथ रहेगा घना कोहरा, इन राज्यों में बारिश का किया अलर्ट