Haryana Hssc: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: ग्रुप बी, सी और डी के लिए वेटिंग लिस्ट
Hssc: हरियाणा सरकार ने अफसरों की भर्ती से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह फैसला करीब 2 महीने पहले लिया गया था। दो महीने पहले इसे हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को अनुपालन के लिए भेजा गया था। लेकिन इस फैसले का असर अब आगामी भर्तियों में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ग्रुप बी अफसरों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार करने को कहा है।
हालांकि आयोग ने हरियाणा सरकार को 2021 में वेटिंग लिस्ट तैयार करने का अनुरोध पत्र भेजा था, लेकिन तब सरकार ने एचपीएससी के इस अनुरोध को खारिज कर दिया था। सैनी ने 3 साल पुराने फैसले को दी मंजूरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 3 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए जून 2024 में फैसला लिया कि एचपीएससी ग्रुप बी के पदों के लिए भी वेटिंग लिस्ट तैयार करेगी। वैसे तो हरियाणा सरकार में एचपीएससी को यह जानकारी गत जून में ही भेज दी थी और यह भी बताया था कि 2019 के निर्देशों के अनुसार ही वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी।
लेकिन सरकार स्पष्टता के साथ इन निर्देशों को फिर से जारी करेगी। इसका मसौदा अभी तैयार किया जा रहा है। ग्रुप ए की नौकरियों में लागू नहीं होगा फैसला मुख्य सचिव कार्यालय ने 7 जून को एचपीएससी सचिव को भेजे पत्र में लिखा है, 'सरकार ने पुनर्विचार कर निर्णय लिया है कि ग्रुप बी के पदों के लिए भी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाए। जैसा कि 25 जून 2019 के निर्देशों में लिखा गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्रुप ए के पदों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, चाहे चयन उसी परीक्षा से हो या नहीं।
यह फैसला तुरंत लागू होगा।' अब ग्रुप बी, सी और डी के पदों की सीधी भर्ती में प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। इससे पहले ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती में प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती थी। एचपीएससी ने सरकार से किया था ये अनुरोध
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 2021 में राज्य सरकार को एक अनुरोध पत्र भेजा था। इसमें लिखा था, 'मुख्य सचिव के 28 अगस्त 1993 और 27 फरवरी 1998 के निर्देशानुसार एचपीएससी द्वारा रिक्तियों की संख्या के 25% के बराबर न्यूनतम दो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जानी है, 25 से 50 तक की रिक्तियों के लिए 15 और 50 से अधिक रिक्तियों के लिए 10।
मूल सूची 6 महीने तक वैध रहेगी, इस दौरान विभाग रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद मूल सूची मान्य नहीं होगी।
मूल सूची की वैधता 6 महीने होगी
मूल सूची की वैधता समाप्त होने के बाद प्रतीक्षा सूची 6 महीने तक वैध रहेगी। प्रतीक्षा सूची तभी संचालित की जाएगी, जब मूल सूची में अनुशासित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या अन्य कारणों से पद रिक्त रहता है। ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां विभिन्न सेवाओं के लिए एक सामान्य परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है। ऐसे मामलों में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। ये निर्देश उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान है।