Haryana PGT 2024: हरियाणा में PGT गणित भर्ती को लेकर सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई

 
Haryana PGT 2024: हरियाणा में  PGT गणित भर्ती को लेकर सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई
Haryana PGT 2024: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजीटी गणित के 315 पदों पर हुई भर्ती का परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. Haryana PGT 2024: महेंद्रगढ़ निवासी परमिला ने स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद विज्ञापन में शामिल गलत शर्तों के कारण उनका चयन नहीं किया गया। Haryana PGT 2024: हरियाणा में  PGT गणित भर्ती को लेकर सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई Haryana PGT 2024: याचिकाकर्ता को बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त हुए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया, लेकिन सामान्य श्रेणी में उसके 38.04 अंक थे और उसका चयन कर लिया गया है। Also Read: Path of Duty: तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क का नाम ‘कर्तव्य पथ’ क्यों रखा गया, गणतंत्र दिवस की परेड यहीं से शुरू होती है
Haryana PGT 2024:  स्क्रीनिंग टेस्ट
विज्ञापन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के समय, श्रेणीवार आवेदकों की संख्या से चार गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था। इस चयन के दौरान आवेदकों की श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की गई और इसके कारण सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ता को अभी भी पात्र नहीं माना जा रहा है। Haryana PGT 2024: आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वालों का विषय ज्ञान परीक्षण आयोजित करना था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे रद्द कर दिए हैं. साथ ही नए नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश दिए गए. Also Read:  Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: एलपीजी सिलेंडर पर 450 रुपये की सब्सिडी मिलेगी Haryana PGT 2024: हरियाणा में  PGT गणित भर्ती को लेकर सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई Haryana PGT 2024: हरियाणा सरकार ने सिंगल बेंच के इस आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी और कहा कि भर्ती के अंतिम चरण में परिणाम रद्द कर दिया गया है और इससे भर्ती रुक जाएगी। यह भी कहा कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार पूरी की जा रही है और एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर करने वाली आवेदक ने नियमों को स्वीकार कर भर्ती में भाग लिया था और बाद में उसका चयन नहीं होने पर उसने इसे चुनौती दी थी। हरियाणा सरकार और आयोग की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सिंगल बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता रहीं परमिला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही रिजल्ट रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. Also Read: CSMT Station: मुंबई के एक स्टेशन से 12 लाख के नल-टोंटी हुए चोरी, बाथरूम देखकर रेलवे भी रह गया हैरान

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