Haryana PGT 2024: हरियाणा में PGT गणित भर्ती को लेकर सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई
Feb 7, 2024, 09:36 IST
Haryana PGT 2024: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजीटी गणित के 315 पदों पर हुई भर्ती का परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. Haryana PGT 2024: महेंद्रगढ़ निवासी परमिला ने स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद विज्ञापन में शामिल गलत शर्तों के कारण उनका चयन नहीं किया गया। Haryana PGT 2024: याचिकाकर्ता को बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त हुए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया, लेकिन सामान्य श्रेणी में उसके 38.04 अंक थे और उसका चयन कर लिया गया है। Also Read: Path of Duty: तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क का नाम ‘कर्तव्य पथ’ क्यों रखा गया, गणतंत्र दिवस की परेड यहीं से शुरू होती है