एचएसएससी ने ग्रुप सी के लिए भर्ती निकाली, आवेदन कब से शुरू होगा

 
एचएसएससी ने ग्रुप सी के लिए भर्ती निकाली, आवेदन कब से शुरू होगा
 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने तृतीय श्रेणी के 3134 पदों पर विज्ञापन देकर फिर से भर्ती की घोषणा की है। इनमें ग्रुप 6 के 1296 पद, ग्रुप 58 के 1075 पद, ग्रुप 59 के 517 पद और ग्रुप 60 के 246 पद शामिल हैं।

पिछले साल 7 मार्च को जारी भर्ती में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी युवाओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

21 जुलाई से 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास करने वाले सभी युवा 21 से 31 जुलाई रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर स

केंगे। ये भर्तियां सामाजिक-आर्थिक अंकों के बिना मेरिट के आधार पर की जाएंगी। आवेदकों को किसी भी पद के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

हाईकोर्ट के आदेश पर तृतीय श्रेणी पदों के लिए आयोजित सीईटी का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद एचएसएससी ने ग्रुप-सी के 15 हजार 755 तथा पुलिस कांस्टेबल के छह हजार पदों पर दोबारा विज्ञापन देकर आवेदन मांगे हैं।

इन पदों पर भर्ती इनमें ग्रुप-1 के 981 पद, ग्रुप-2 के 517 पद, ग्रुप-56 के 7185 पद तथा ग्रुप-57 के 7072 पद तथा पुरुष पुलिस कांस्टेबल के पांच हजार तथा महिला कांस्टेबल के एक हजार पद शामिल हैं। दरअसल एचएसएससी ने पिछले वर्ष 400 से अधिक श्रेणियों के 63 ग्रुप बनाकर तृतीय श्रेणी के 32 हजार पदों के लिए आवेदन मांगे थे।

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इनमें से 24 ग्रुपों की परीक्षाओं के परिणाम पहले ही जारी हो चुके हैं तथा ग्रुप सी व डी के कुल 23 हजार कर्मचारी नौकरी में आ चुके हैं। ग्रुप सी के करीब 20 हजार पद खाली हैं, जिसमें ग्रुप एक, दो, 56 और 57 को लेकर विवाद था।

इन पदों को लेकर हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है। वहीं, एचएसएससी ने पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक मापतोल परीक्षण (पीएमटी) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची भी दुरुस्त कर दी है।

पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया था, उनमें पुराने प्रमाण पत्र वालों को अनारक्षित श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने के बावजूद सामान्य श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, क्योंकि आरक्षित श्रेणी के लिए उनका दावा वैध नहीं पाया गया।

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