हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रणजीत हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम बरी, 22 साल पहले चली थीं गोलियां

10 जुलाई 2002 की शाम को सिरसा डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 2003 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. जांच के बाद सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
 
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रणजीत हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम बरी, 22 साल पहले चली थीं गोलियां

10 जुलाई 2002 की शाम को सिरसा डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 2003 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. जांच के बाद सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

विस्तार
बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए उन्हें निर्दोष करार दिया है. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

राम रहीम ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. मंगलवार को उनकी अपील पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है.
रणजीत सिंह शिविर के प्रबंधक थे।


रणजीत सिंह सिरसा डेरे के मैनेजर थे. 22 साल पहले शक के चलते रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी.    रणजीत सिंह हरियाणा के कुरूक्षेत्र के रहने वाले थे। 10 जुलाई 2002 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
 

एक गुमनाम साध्वी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखा. पत्र में राम रहीम की जांच की मांग की गई है. डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने अपनी बहन से साध्‍वी के यौन शोषण का गुमनाम पत्र लिखवाया है.

यह वही गुमनाम पत्र है जिसे सिरसा के पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति ने अपने सांध्य अखबार 'पूरा सच' में प्रकाशित किया था। जिसके चलते 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति पर हमला कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र की मृत्यु हो गई।
  
विज्ञापन
2003 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई

पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी. हाई कोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने राम रहीम समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 2007 में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. हालांकि, शुरुआत में इस मामले में डेरामुखी का नाम नहीं था, लेकिन 2003 में जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान के आधार पर इस हत्याकांड में डेरा प्रमुख का नाम शामिल हुआ. . 

हरियाणा-राजस्थान सहित देश-विदेश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 👇👇 ज्वाइन करें

2021 में सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साध्‍वी यौन शोषण मामले में राम रहीम सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है. राम रहीम इन दिनों रोहतक की सुनारिया जेल में है.

Tags

Around the web