हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, जानें चुनाव की महत्वपूर्ण तिथियाँ और नियम
Haryana Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए 5 सितंबर को अधिसूचना जारी होते ही उसी दिन से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीईओ ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा 12 सितंबर तक ही नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 13 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ-एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकेंगे। पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रत्याशी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र जमा करा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि आरओ-एआरओ अपने कार्यालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों, जहां लोग अपने कार्य के लिए आते-जाते हैं, में 5 सितंबर की सुबह नोटिस बोर्ड पर नामांकन से संबंधित सूचना प्रदर्शित करें। नामांकन के पहले दिन जजपा नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज उचाना विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे।
दोनों तरीकों से होगा नामांकन
पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने नामांकन भरने के लिए प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑफलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फार्म भरना होगा तथा सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन जमा कराने का समय चुनना होगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रत्याशी ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है, तो उसे उसका प्रिंटआउट लेकर नोटरी से सत्यापित कराना होगा तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन को व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा कराना होगा।
चुनाव में नेता 40 लाख ही खर्च कर सकेंगे
सीईओ ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा 10,000 रुपये से अधिक का चुनाव खर्च हर हाल में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस-एनईएफटी या चुनाव के लिए खोले गए प्रत्याशी के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना होगा।
नामांकन के समय प्रत्याशी को 10,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों को संबंधित चुनाव में आधी राशि यानी 5,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हों या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।
शपथ पत्र के सभी कॉलम भरने होंगे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र के सभी कॉलम भरने होंगे। यदि शपथ पत्र में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलमों को विधिवत भरकर संशोधित शपथ पत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेंगे।
ऐसे नोटिस के बाद भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण शपथ पत्र दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया से संबंधित तैयारियों की समीक्षा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ की गई है और जिला निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार नामांकन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।