हरियाणा में BPL परिवारों की बेटियों के लिए अच्छी खबर, सैनी सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश

हरियाणा में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को टूलकिट, साइकिल और सिलाई मशीन का लंबित पैसा तुरंत जारी किया जाएगा। इसमें देरी करने पर अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। यही नहीं, श्रमिकों की बेटियों को शादी से तीन दिन पहले शगुन राशि दी जाएगी।
 
हरियाणा में BPL परिवारों की बेटियों के लिए अच्छी खबर, सैनी सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश

हरियाणा में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को टूलकिट, साइकिल और सिलाई मशीन का लंबित पैसा तुरंत जारी किया जाएगा। इसमें देरी करने पर अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। यही नहीं, श्रमिकों की बेटियों को शादी से तीन दिन पहले शगुन राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को ईएसआई की तर्ज पर स्वास्थ्य लाभ के लिए नई योजना बनाने को कहा। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद थे।

सीएम ने कहा- श्रमिकों के मृत्यु दावे जो किसी कारण से लंबित हैं, उन्हें तुरंत जारी किया जाए ताकि गरीब परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। उन्होंने श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति राशि एकमुश्त एडवांस में देने की योजना बनाने के भी निर्देश दिए। नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब कोई गरीब श्रमिक मरता है तो उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।

हरियाणा-राजस्थान सहित देश-विदेश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 👇👇 ज्वाइन करें

इसलिए मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि श्रमिक के आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिल सके। कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थान पर मृत्यु होने पर भी श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये दिए जा सकेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में योजना के तहत कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये और कार्यस्थल पर मृत्यु न होने की स्थिति में 2 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

Tags

Around the web