गरीब परिवारों को सरकार का तोहफा, अब इस योजना में मिलेगा इतना फायदा, करें ये काम

 
 गरीब परिवारों को सरकार का तोहफा, अब इस योजना में मिलेगा इतना फायदा, करें ये काम
 हरियाणा में गरीब व असहाय परिवारों की बेटियों की शादी में अब कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि सरकार बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता दे रही है। जिसका उद्देश्य गरीब व असहाय परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह का पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े का विवाह ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है।

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।

पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।

अनुसूचित व विमुक्त जाति के परिवार का नाम यदि बीपीएल सूची में है तो उसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी श्रेणियों की विधवाएं, असहाय महिलाएं, अनाथ बच्चे जो बीपीएल सूची में हैं या जिनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

डीसी ने बताया कि बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

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यदि विवाहित जोड़ा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे 51 हजार रुपये दिए जाएंगे और यदि पति-पत्नी में से कोई एक चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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