Haryana BPL Family: हरियाणा में बीपीएल परिवारों की मौज, मिलेंगी ये सुविधाएं
Feb 4, 2024, 14:05 IST
Haryana BPL Family: डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सभी बीपीएल परिवारों को मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की सहायता प्रदान कर रहा है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल करने का फैसला किया। Also Read: Chanakya Niti: ऐसे मर्दों को देखकर मोहित हो जाती है महिलाएं, जानिए राज Haryana BPL Family: एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना से मिलने वाली राशि भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी है. Haryana BPL Family: उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ-साथ बीपीएल सूची में शामिल लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी। Haryana BPL Family: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं: मकान 10 वर्ष या उससे अधिक समय से बना हुआ हो या मकान के लिए किसी विभाग से अनुदान लिया गया हो और मकान मरम्मत योग्य हो। प्रशासक ने बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार से संबंधित होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। Also Read: Protect milch animals: दुधारू पशुओं में सायनाइड पॉइजनिंग मचा रहा आंतक, ये रहा लक्षण और बचाव का तरीका Haryana BPL Family: उन्हें बताया कि आवेदक की पारिवारिक आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान का फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री, पानी का बिल आदि में से कोई दो। और घर की मरम्मत पर अनुमानित व्यय का प्रमाण पत्र आवश्यक है।