Haryana Dayalu Yojana: अब हरियाणा में व्यक्ति की मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख रुपये, जानिए क्या है दयालु योजना?
5 लाख तक की आर्थिक सहायता
Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा में सरकार द्वारा दयालु योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दयालु योजना हरियाणा
5 लाख तक की आर्थिक सहायता
अगर किसी व्यक्ति की किसी कारणवश 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को आर्थिक सहायता देगी
6 से 12 वर्ष की आयु - 1 लाख
13 से 18 वर्ष की आयु - 2 लाख
19 से 25 की आयु - 3 लाख
26 से 45 की आयु - 5 लाख
46 से 60 की आयु - 3 लाख
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए
परिवार को सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा
1. आवेदक का आधार कार्ड
2. मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
3. परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
4. मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
दयालु योजना के तहत आवेदक को 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
मृत्यु की स्थिति में परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आर्थिक मदद आएगी।
विकलांगता की स्थिति में, वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी जो परिवार आईडी में पंजीकृत है।
परिवार के मुखिया की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, वित्तीय सहायता परिवार के सबसे बड़े सदस्य के खाते में भेजी जाएगी जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है।