Haryana Electricity Bills: हरियाणा के इन जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, विभाग का ये ऐलान
Haryana Electricity Bills: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
उपरोक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक और प्रत्येक मामले में तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा 6 जून को मुख्य अभियंता रोहतक, रोहतक के कार्यालय में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, क्षतिग्रस्त मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के मध्य किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवाद से संबंधित शिकायत दर्ज कराने से पूर्व उपभोक्ता को पिछले छह माह के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई बिजली के औसत शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि अथवा उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो, जमा करानी होगी। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी न्यायालय, प्राधिकरण अथवा फोरम में लंबित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय अथवा फोरम में लंबित मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।