हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों को देगी मुफ्त बिजली बिल कनेक्शन
Haryana: प्रदेश की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवार भी बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। उन्हें बिजली मीटर के लिए संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा।
इसके लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा। इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन के बाद करीब एक महीने में बिजली कनेक्शन मिल जाएगा।
अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा। इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन के बाद करीब एक महीने में बिजली कनेक्शन जारी हो जाएगा।
प्रदेश में करीब तीन हजार अनियमित कॉलोनियां हैं, इनमें रहने वाले लाखों परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, बिजली कनेक्शन लेने के लिए इन परिवारों को बिजली निगम को शपथ पत्र देना होगा कि वे बिजली बिल को मालिकाना हक के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
शपथ पत्र में साफ तौर पर लिखा होगा कि उपभोक्ता जो बिजली कनेक्शन ले रहा है, वह अस्थायी है और उस पर उसका मालिकाना हक नहीं होगा।
उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन के लिए आवेदन करते ही उसके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाए कि उसे किस दिन कनेक्शन व मीटर मिलेगा। इसके अलावा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन किया जाए। बिजली बिलों में त्रुटियों व अन्य शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए।