हरियाणा में बीपीएल परिवारों की हुई मौज, सरकार करेगी 80 हजार की आर्थिक सहायता

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है।
 
हरियाणा में बीपीएल परिवारों की हुई मौज, सरकार करेगी 80 हजार की आर्थिक सहायता

Haryana BPL Family: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है।

अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल करने का फैसला किया था।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

उन्होंने उपरोक्त योजना के नियमों एवं शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ आप तभी उठा सकते हैं, जब आपने किसी विभाग से मकान के लिए अनुदान लिया हो या 10 साल या उससे अधिक समय से अपना मकान बना रखा हो और मकान मरम्मत योग्य हो।

प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक का अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों के लिए बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदक की पारिवारिक आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान के साथ फोटो, बिजली बिल-मकान की रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

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