Haryana Govt Employees: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम ने किया ये बड़ा ऐलान

 
Haryana Govt Employees: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम ने किया ये बड़ा ऐलान
Haryana Govt Employees: हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और डिलीवरी आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे कर्मचारी अब 52 साल तक सरकारी नियमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को इस योजना को मंजूरी दे दी। वर्तमान में, नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष है।
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Haryana Govt Employees:
नए नियमों के तहत हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम,और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान मे कार्यरत कर्मचारियों को छूट दी जाएगी
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नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूरे किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु सीमा में छूट मिलेगी। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी पात्र होंगे। Haryana Govt Employees: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम ने किया ये बड़ा ऐलान Haryana Govt Employees:
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एक बार जब कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम मे आऊ मे छूट के लाभ के साथ नियमित आधार पर नियुक्त हो जाता है, तो वह बाद में दोबारा इसका लाभ लेने का हकदार नहीं होगा।  

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