हरियाणा सरकार ने महिलाओं की कर दी बल्ले बल्ले, खातों में डालेगी इतने रुपये
केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को 60,000 रुपये तक का लोन मिलेगा।
आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
योजना के लाभ
महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, चूड़ी की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, चाय की दुकान, सिलाई की दुकान, कपड़े की दुकान या अन्य व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। सरकार उन्हें 5% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये तक का लोन देगी।
आवेदन के लिए पात्रता
महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
महिला अनुसूचित जाति से संबंधित होनी चाहिए।
आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महिला के परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
सरल पोर्टल पर जाएँ: सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
नया उपयोगकर्ता पंजीकृत करें: होम पेज पर नया उपयोगकर्ता, यहाँ पंजीकरण करें पर क्लिक करें।
ऑनलाइन पंजीकरण फ़ॉर्म भरें: पंजीकरण फ़ॉर्म में पूछी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।
लॉगिन: लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
महिला समृद्धि योजना का चयन करें: सभी सेवाएँ देखें पर क्लिक करें, खोज बॉक्स में महिला समृद्धि टाइप करें, एचडीएफडीसी विभाग के तहत महिला रोजगार के लिए आवेदन का चयन करें।
आवेदन पत्र भरें: महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यान से भरें।
दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन पत्र जमा करें।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के माध्यम से, राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएं अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। इस योजना के तहत, महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं।