Haryana News: हरियाणा में बिजली डिफाल्टरों को बड़ी राहतः सरकार लेकर आई ये बड़ी योजना

 
Haryana News: हरियाणा में बिजली डिफाल्टरों को बड़ी राहतः सरकार लेकर  आई ये बड़ी योजना

Haryana News: हरियाणा में बिजली के डिफॉल्टरों electricity defaulters से बकाया वसूल करना प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर है जिन्होंने करोड रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ले लेकिन बिल नहीं भरा। Haryana हरियाणा के दोनों निगम के घरेलू उपचारों का कुल 5064 करोड रुपए बकाया है। अब इन डिफॉल्टरों से बकाया वसूल करने के लिए हरियाणा सरकार सरचार्ज माफी योजना लेकर आई है।

हालांकि योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले सभी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं।

बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज किया गया फ्रिज

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया। जिसमें बताया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा। जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल हुए थ।े अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा। इस योजना में डिफॉल्टरों को राहत दी जाएगी की नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज Surcharge होगा उसे माफ कर दिया जाएगा।

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एक साथ बकाया देने पर 5% की मिलेगी छूट

बिजली उपभोक्ताओं की नोटिफिकेशन की डेट तक बकाया मूल राशि का भुगतान एक साथ या मासिक या  द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प होगा। यदि उपभोक्ता बकाया राशि का एक साथ भुगतान करते हैं। तो उसे मूल राशि में 5% तक की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी।

यह स्कीम 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया की डेट को आगे बढ़ने का फैसला सरकार करेगी।

ऐसा करने पर उपभोक्ता स्कीम से होगा बाहर

इस Scheme योजना में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि मूल राशि का एक साथ या निर्दिष्ट किस्तों में भुगतान करने में करता है या फिर 6 या 3 मासिक  द्विमासिक चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है। तो उससे पूरी  राशि वसूल की जाएगी । उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। गलत बिलिंग की स्थिति में निगम के निर्देशानुसार अनुसार उसे सुधार किया जाएगा।

जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं। उन्हें योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पत्र हो सकता है।

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