Haryana: अब हरियाणा में कब्जे वाली जमीन पर होगा मालिकाना हक, आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर
हरियाणा Haryana में 20 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन और मकान दुकानों पर काबिज लोग मालिकाना हक के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
Updated: Sep 26, 2024, 15:35 IST
Haryana News: हरियाणा Haryana में 20 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन और मकान दुकानों पर काबिज लोग मालिकाना हक के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 वर्ष से अधिक अवधि से किराए लीज तहबजरी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हक के लिए आवेदन करने की समय अवधि बढ़ाई गई है।
30 सितंबर के बाद समय में कोई और छूट नहीं दी जा सकेगी। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाएगा।
नई नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था संस्थान के कब्जे में सरकारी संपत्तियों का 20 वर्षीय उसे अधिक अवधि के लिए किराए पटे के माध्यम से स्वामित्व हंस्तातरित करने का प्रावधान है।